Mukhyamantri Ladli Yojna Kya hai?- मुख्यमंत्री लाडली योजना

 


मुख्यमंत्री लाडली योजना


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कहने को तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं ,मगर पिछड़े राज्यों के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी बेटे और बेटी के बीच के फर्क को मिटाने के लिए उनकी शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से दिल्ली सरकार की ओर से मुख्यमंत्री लाडली योजना की शुरुआत की गई है |इसमें बच्चियों के जन्म और पढ़ाई के विभिन्न चरणों में सरकार की ओर से आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है, ताकि उसकी मदद से उच्च शिक्षा ग्रहण कर बेटियां आत्मनिर्भर बन सकें|

क्या है मुख्यमंत्री लाडली योजना का मकसद-

सन 2008 में दिल्ली सरकार ने इस योजना की शुरुआत लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से की थी| इस योजना से लाभान्वित होने के कारण बेटियों के जन्म को बढ़ावा देना भी इस योजना का महत्वपूर्ण अंग है| इस योजना के अंतर्गत बच्चियों के जन्म से लेकर उनके 18 साल तक होने तक कुल 35 से ₹36000 की सरकारी मदद दी जाती है| इस योजना को शुरू करने का एक और बड़ा मकसद बच्चियों की शिक्षा को बढ़ावा मिले और उनके जन्म को पंजीकृत कराया जाए| इस योजना से लाभान्वित होकर बेटियों की शिक्षा ड्रॉपआउट नहीं हो और भ्रूण हत्या जैसे अपराध को भी रोका जा सके ,ताकि समाज में लिंग अनुपात बराबर बना रहे |यह योजना सन 2008 से संचालित की जा रही है |सन 2008 से दिल्ली बजट में इस योजना के लिए अलग से प्रावधान होता है| 2 मार्च 2021 को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा लगभग 100 करोड रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है |

यदि आप अभी इस योजना के अंतर्गत अपनी बेटी का आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा |आप यह आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते है|

आवेदन कोन कर सकते हैं-

•आवेदक के माता-पिता दिल्ली के स्थाई निवासी होना अनिवार्य है|

•बालिका का जन्म दिल्ली में ही होना चाहिए|

•बालिका के परिवार की वार्षिक आय ₹100000 या उससे कम होनी चाहिए|

•इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका को मान्यता प्राप्त स्कूल में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए|

• इस योजना का लाभ एक परिवार की केवल 2 बेटियां ही उठा सकती है|

कैसे करें आवेदन-

यदि आप दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री लाडली योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया फॉलो करनी होगी-

•सर्वप्रथम आपको महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर होमपेज खोलना होगा|

•होम पेज खोलने पर आपके सामने मुख्यमंत्री लाडली स्कीम का ऑप्शन आएगा| जिस पर आपको क्लिक करना है ओर मुख्यमंत्री लाडली योजना के विकल्प का चयन करना है|

•योजना का चयन करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा |नीचे धीरे-धीरे इसकॉल करते हुए जब आप जाएंगे, तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म नजर आएगा |आपको एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना है| क्लिक करने के उपरांत एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा|

अब आप यदि चाहे तो ऑनलाइन ही इस फॉर्म को भर सकते हैं या इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं|

प्रिंट आउट निकालने के बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज कर कर इस एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित सभी दस्तावेज आपको उसके साथ अटैच करने होंगे|

एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से फिल अप करने के बाद इसे आप अपने जिला कार्यालय में जमा करा सकते हैं| वहां पर आपके इस पूरे फॉर्म की जांच की जाएगी और यदि आपके आवेदन में कुछ गलती होगी तो उसे आप को ठीक करना होगा|

जिला कार्यालय से आपका यह आवेदन पत्र एसबीआईएल में भेजा जाएगा जहां पर आप अपनी लाडली के लिए मुख्यमंत्री लाडली योजना का लाभ ले पाएंगे|

स्कूलों में आवेदन करने की प्रक्रिया-

कई बार निम्न वर्ग के लोगों के लिए यह सब करना एक परेशानी का सबब बन जाता है| ऐसे में मुख्यमंत्री लाडली योजना के प्रभारी स्कूलों के जरिए आप तक सारी जानकारी पहुंचाते हैं और वहीं पर आवेदन पत्रों का वितरण होता है| इच्छुक लाभार्थी आवेदन पत्र भरकर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सम्मिलित कर कर योजना प्रभारी को जमा करा सकते हैं| स्कूल के प्रिंसिपल से फार्म का अप्रूवल मिलने के बाद प्रभारी इसे जिला कार्यालय में जमा करा देता है |इस तरह भी स्कूल के द्वारा पंजीकरण करना आसान हो जाता है|

आपके आवेदन की स्थिति-

महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उस के होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री लाडली स्कीम के विकल्प पर क्लिक करना होगा |इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा| इस पेज पर आपको "टू नो द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन अंडर लाडली स्कीम" क्लिक करना होगा| क्लिक करने के बाद खुलने वाले नए पेज पर आपको अपना पॉलिसी नंबर, ग्रुप मेंबर आईडी, मेंबर डी ओ बी तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा| यह सब करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके आवेदन की आपके मोबाइल में या कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी|

योजना के अंतर्गत लगने वाले आवश्यक दस्तावेज-

•माता-पिता को दिल्ली में 3 साल से रहने का प्रमाण पत्र( इसके लिए राशन कार्ड बिजली पनी के बिल आदि का उपयोग किया जा सकता है)

•आय का प्रमाण पत्र 

•बालिका के जन्म का प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट)

•बच्ची के परिवार की तस्वीर

•आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (यदि आवेदक अनुसूचित जाति व जनजाति का हो तो)

•माता पता और बच्ची का आधार कार्ड

योजना में लाभ कैसे दिया जाता है-

•लाडली की संस्थागत डिलीवरी होने पर ₹11000 या घर पर डिलीवरी होने के समय ₹10000 पहली किस्त की राशि का भुगतान किया जाता है|

•द्वितिय  किस्त का भुगतान सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश लेने के समय ₹5000 की राशि का किया जाता है|

•छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर तृतीय किस्त के रूप में ₹5000 का भुगतान किया जाता है|

•सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 5000 की राशि का भुगतान किया जाता है|

•पंचम किस्त के रूप में 5000 रुपए दसवीं कक्षा में प्रवेश लेने पर दिए जाते हैं|

•छटवि और अंतिम किस्त ₹5000 का भुगतान कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने पर दिया जाता है|

योजना की शर्तें-

•अगर यदि बच्ची का जन्म अभी हुआ है तो 1 साल के अंदर लाडली योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है |अगर बच्ची ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है तो स्कूल में एडमिशन के 90 दिन के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है|

•एक परिवार की मात्र दो बेटियां ही इस योजना का लाभ ले सकती है|

•बच्ची के 18 साल के होने तक उसके बैंक के अकाउंट में जमा रकम का प्रबंधन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करती है|

•बच्ची के जन्म से मिलने वाली राशि बालिका के नाम से स्वीकृत होकर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा की जाती है| एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में यह राशि तब तक रहेगी जब तक बालिका की आयु 18 वर्ष की नहीं हो जाती और वह दसवीं पास नहीं कर लेती है या 12वीं में प्रवेश नहीं ले लेती है |इसके पश्चात ही बालिका परिपक्वता राशि का दावा कर सकती है|

•बालिका ने दसवीं पास कर ली है मगर अभी भी 18 वर्ष कि नहीं है तो इस राशि के लिए दावा नहीं कर सकती है|

•परिपक्वता राशि का दावा करने के लिए बालिका के पास एसबीआईएल से प्राप्त पावती पत्र होना जरूरी है |यह पावती पत्र दिखाकर एसबीआई में एक जीरो बैलेंस का खाता खोलना अनिवार्य होता है|

•सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद लाभ की राशि बालिका के यूनिक आईडी नंबर पर ट्रांसफर कर दी जाती है ,जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अलॉट किया जाता है|

•मुख्यमंत्री लाडली योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि फिक्स डिपाजिट के रूप में जमा होती है ,जिस पर बालिका को ब्याज परिपक्वता के समय प्रदान किया जाता है|

यदि आपके मन में इस योजना को लेकर अभी भी कुछ सवाल है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं|

Sbi tollfree no .-1800229090

या फिर

011-23381892


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